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हालिया एच-1बी कानून विशिष्ट नियोक्ताओं, जिन्हें एच-1 बी आश्रित नियोक्ता (H-1B dependent employers) कहा जाता है, के लिये यह आवश्यक बनाते हैं कि वे एच-1बी कर्मचारियों को किन्हीं पदों पर नियुक्त करने की याचिका दखिल करसे से पूर्व उन पदों के लिये नौकरी का विज्ञापन संयुक्त राज्य अमरीका में प्रकाशित करें. शामिल है, जो कुछ बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं को एच-1बी कर्मचारियों को नौकरी पर रखने से तब तक रोकता है, जब तक कि उन्होंने उतने ही या उनसे बेहतर शिक्षित अमरीकी कर्मचारियों को नौकरियों का प्रस्ताव न दिया हो और एच-1बी कर्मचारियों को उन नौकरियों पर रखने से बैंकों को रोकता है, जिनसे उन्होंने अमरीकी कर्मचारियों को निकाल दिया हो. उन याचिकाकर्ताओं, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमरीका में 50 या अधिक कर्मचारियों को नियुक्त किया हो और संयुक्त राज्य अमरीका में जिनके 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों के पास 14 अगस्त 2010 से एच1-बी या एल (एल-1ए, एल-1बी और एल-2 सहित) गैर-आप्रवासी दर्जा हो, के लिये एच1बी शुल्क में $2000 की वृद्धि कर दी गई है, जो कि एटर्नी (यदि उसका प्रयोग किया गया हो) के शुल्क, कंपनी में कर्मचारियों की संख्या, व इस बात पर निर्भर करती है कि क्या अधिक तीव्र प्रीमियम सेवा के लिये भुगतान किया गया था और जिसमें मूल देश की सीमा तक एक संभावित दौरे की लागत तथा पुनर्नवीनीकरण की लागत शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, अत्यधिक मांग के कारण इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि संभावित नियोक्ता को वीज़ा प्रदान किया जाएगा और कभी-कभी ये खर्च वापसी-योग्य होते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि नियोक्ता को कर्मचारी को बरखास्त करना पड़े, तो कंपनी को किन्हीं ऐसी उचित लागतों का भुगतान करना पड़ेगा, जो पुनः अपने अंतिम विदेशी निवास वाले स्थान तक स्वयं को व अपने आश्रितों को ले जाने में कर्मचारी को आएगी.


वर्तमान कानून के अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्ष (FY) में अधिकतम 65,000 विदेशियों को ही एक वीज़ा जारी किया जा सकता है या एच-1बी दर्जा दिया जा सकता है। इसके अलावा, विश्वविद्यालयों और गैर-लाभकारी अनुसंधान संस्थानों में कार्य करनेवाले सभी एच-1बी गैर-आप्रवासी इस सीमा से बाहर रखे गये हैं (लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है). एच-1बी इमीग्रेशन एण्ड नैशनॅलिटी ऐक्ट (Immigration and Nationality Act) की धारा 101 (ए)(15)(एच) के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमरीका में एक गैर-आप्रवासी वीज़ा है। यह अमरीकी नियोक्ताओं को विशेषतापूर्ण व्यवसायों में अस्थायी तौर पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। यदि एच-1बी दर्जे वाला कोई विदेशी कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है या उसे उसके प्रायोजक नियोक्ता द्वारा निलंबित कर दिया जाता है, तो कर्मचारी को या तो किसी अन्य गैर-आप्रवासी दर्जे में परिवर्तन के लिये आवेदन करना चाहिये व इसकी अनुमति प्राप्त करनी चाहिये, किसी अन्य नियोक्ता को ढूंढना चाहिये (दर्जे तथा/या वीज़ा के परिवर्तन के समायोजन के आवेदन के आधार पर), अथवा संयुक्त राज्य अमरीका से बाहर चले जाना चाहिये. इस बात को सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर (DOL) की होती है कि विदेशी कर्मचारी अमरीकी कर्मचारियों का स्थान न ले लें या उनके वेतन अथवा कार्य की परिस्थितियों पर बुरा प्रभाव न डालें.


इसी प्रकार, विदेशी कर्मचारियों के पास कम से कम स्नातक या इसके समकक्ष उपाधि व यदि उस क्षेत्र में कार्य करने के लिये आवश्यक हो, तो राज्य की ओर से जारी लाइसेंस होना चाहिये.

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